एंजेल टैक्स क्या है?

1 min read
by Angel One

एंजेल टैक्स अनिवार्य रूप से वह टैक्स है जिसे असूचीबद्ध कंपनियां (पढें-स्टार्टअप) शेयरों को जारी करने के माध्यम से उठाई गई पूंजी पर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। सिवाय इसके कि वहां कोई कैच है।

एंजेल टैक्स क्या है?

कुछ ऐसी कंपनियां भी हो सकती हैं जो ऑपरेशनल रूप से बहुत अच्छा कर रही हों, और निवेशक पहली बार शेयर जारी किए जाने पर ऐसी कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए बेसब्री से इंतजार करते रहते हों। ऐसी स्थिति में, कंपनी, अपने ब्रांड मूल्य और बाजार की अपेक्षाओं को जानते हुए, बाजार में तुलनात्मक स्टॉक स्वीकृत कर सकती है या अधिक कीमत की तरकीब से, उससे भी ऊपर शेयर जारी कर सकती है। इस तरह के परिदृश्य में, असूचीबद्ध कंपनियों को इस तरह से जारी करने के माध्यम से उठाए गए धन पर इंकमटैक्स का भुगतान करना पड़ता है। उचित मूल्य से ऊपर की कीमतों पर उठाए गए धन को अधिक आय के रूप में माना जाता है, जिस पर टैक्स लगाया जाता है।

आज एंजेल टैक्स क्या है, यह एक वित्तीय संशोधन के बाद जाना गया, 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग प्रथाओं को प्लग करने के लिए इंकमटैक्स अधिनियम की धारा 56 (2) (वीआईआईबी) के रूप में पेश किया गया था। जिसमें उचित मूल्य से ऊपर निवेश प्राप्त होने में किसी भी असूचीबद्ध कंपनी (आमतौर पर स्टार्टअप उद्यम) को बाहरी पूंजी को ‘अन्य स्रोतों से आमदनी’ के रूप में व्यवह्रत करना पड़ेगा जिसे चिन्हित किया जाएगा और टैक्स लिया जाएगा। यह उल्लेखित हुआ कि टैक्स अनुपालन मुख्य रूप से एंजेल निवेशकों पर आधारित होता था, जिसका अर्थ है कि जो लोग स्टार्टअप में अपना पैसा लगाते हैं, इसे ही एंजेल टैक्स कहा जाने लगा।

टैक्स किसके लिए लागू होता है?

यह केवल निवासी भारतीय निवेशकों पर लागू होता है।

एंजेल टैक्स के साथ समस्याएं

इसकी शुरूआत के तुरंत बाद से ही, टैक्स निवेशकों, उद्योग विश्लेषकों और उद्यमियों द्वारा बोझिल और स्टार्टअप प्रतिकूल होने के लिए इसकी आलोचना की गई थी। उन्होंने कहा कि एक स्टार्टअप के निष्पक्ष बाजार मूल्य की गणना को ऐसा करने के लिए व्यक्तिपरक पहलुओं पर जिन्हें मानकीकृत नहीं किया जा सकता है, के पश्चात एक स्टार्टअप का मूल्यांकन किसी दिए गए बिंदु पर अनुमानित रिटर्न के रूप में किसी सरल तरीके पर आधारित हो सकता है और स्टार्टअप एवं निवेशक के बीच वार्ता पर आधारित है। एक और समस्या यह थी कि आंकलन अधिकारी, एक प्रमुख टैक्स अधिकारी जो लेखा-जोखा की जांच-पड़ताल करता है, उचित बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए नकद रियायती प्रवाह का चयन करेगा, जो स्टार्टअप के लिए एक बहुत ही अनुकूल अभ्यास नहीं था। दिसंबर 2018 में, 2000 से अधिक स्टार्टअप को दंड शुल्क सहित एंजेल टैक्स पर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए टैक्स नोटिस प्राप्त हुए। अतः एंजेल टैक्स क्या है? यह बहुत ही बारीकी से जानना आवश्यक है। 

 क्या वहां एंजेल टैक्स पर छूट है?

निवेशकों और स्टार्टअप संस्थापकों की राहत के लिए, 2019 के अपने केंद्रीय बजट में भारतीय वित्त मंत्रालय ने टैक्स नियमों को यह कहते हुए हल्का कर दिया कि यदि स्टार्टअप और निवेशकों ने आवश्यक घोषणाएं और रिटर्न दायर किए हैं, तो उन्हें इंकमटैक्स जांच के अधीन नहीं किया जाएगा।

2019 में वित्त मंत्रालय द्वारा एक घोषणा में, उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के तहत पंजीकृत स्टार्टअप को एंजेल टैक्स से मुक्त किया गया है। जो कुछ स्टार्टअप करने की आवश्यकता है वह आवश्यक दस्तावेजों और रिटर्न के साथ डीपीआईआईटी की पात्रता के लिए आवेदन किया जाता है जो अंतिम अनुमोदन के लिए सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष टैक्स बोर्ड) को भेजा जाएगा। सीबीडीटी किसी कंपनी के लिए छूट की स्थिति में गिरावट का अधिकार सुरक्षित रखता है।

अब, संशोधित नियमों के अनुसार, कंपनियों को एंजेल टैक्स पर छूट के लिए पात्र होने के लिए कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने की जरूरत है अतः एंजेल टैक्स क्या है? यह बारीकी से जानकर इससे संबंधित समस्याओं से आसानी से निपटा जा सकता है:-

1. शेयरों पर प्रीमियम के साथ सशुल्क पूंजी, शेयरों के जारी होने के बाद 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो सकती है।

2. इससे पहले प्रशासन की आवश्यकता एक व्यापारी बैंकर स्टार्टअप के उचित बाजार मूल्य प्रमाणित करना होगा। लेकिन यह नियम 2019 से समाप्त कर दिया गया है।

3. निवेशक के शुद्ध मूल्य की निचली सीमा 2 करोड़ रुपये पर तय की गई है और पिछले तीन लगातार वित्तीय वर्षों में औसत आय 50 लाख रुपये से कम नहीं हो सकती है।

लागू एंजेल टैक्स की दर क्या है?

उचित बाजार मूल्य से अधिक और ऊपरी निवेश 30.9% पर लगाया जाता है। आइए एक उदाहरण देखें-

स्टार्टअप एबीसी ने घरेलू निवेशकों को 4000 रुपये प्रति शेयर पर 75000 शेयर जारी करने से 30 करोड़ रुपये का लाभ उठाया। उचित बाजार मूल्य की गणना प्रति शेयर 1000 रुपये होने के लिए की गई थी। इसलिए शेयरों का उचित बाजार मूल्यांकन 7.5 करोड़ रुपये का होता है। फिर, एबीसी को उचित बाजार मूल्य (30 करोड़ रुपए 7.5 करोड़) से अधिक राशि पर 30.9% एंजेल टैक्स का भुगतान करना होगा, जो 22.5 करोड़ रुपए पर 30.9% है। एबीसी प्रभावी रूप से टैक्स के रूप में 6.9 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा।

निष्कर्ष:

एंजेल टैक्स पर टैक्स नियम अनुपालन अनिवार्यता के लिहाज़ से काफी कमजोर हो गए हैं। यदि कोई  स्टार्टअप, डीपीआईआईटी के तहत पंजीकृत है तो यह भी इस टैक्स से मुक्त है। अतः एंजेल टैक्स क्या है? यह बारीकी से जानकर इससे संबंधित समस्याओं से आसानी से निपटा जा सकता है।